इक्छुक व्यकितियो द्वारा संस्था के निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना |
संस्था द्वारा आवेदन प्रपत्र की प्रथम की जांच |
उपियुक्त पात्रता होने पर आवेदक को निर्धारित निरिक्षण एव प्रमाणीकरण शुल्क जमा करने हेतु सूचित करना |
आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने पर के पश्तात संस्था द्वारा आवेदक की फार्म / इकाई के निरिक्षण करना |
फार्म/इकाई के निरिक्षण के पश्तात जैविक प्रमाणीकरण विभाग द्वारा निरिक्षण रिपोर्ट की जांच करना तथा रिपोर्ट के साथ प्रमाणीकरण समिति के समक्ष सम्पूर्ण फाइल के रिपोर्ट करना |
प्रमाणीकरण समिति द्वारा लिए गए निर्णय से आवेदक को अवगत करना |
आवेदक द्वारा उ० प राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था से अनुबंध करना |
संस्था द्वारा आवेदक को स्थायी पंजीयन संख्या आवटित करना |
संस्था द्वारा आवेदक को जैविक प्रमाणीकरण पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना |
फार्म पर फार्म मैप ,फसल इतिहास शीट ,क्रय की गयी आगतो का विवरण ,फसल कटाई ,मड़ाई ,भंडारण , विक्रय का रिकॉर्ड, मृदा परिक्षण , जल परिक्षण रेजिड्यूटेस्टिंग आदि का फार्म पर तैयार खाद का विवरण ,बोये जाने वाले बीज का विवरण कीटनाशक एव रोगनाशक उपयोग का विवरण | जिसका एक प्रति पंजीयन आवेदक परिपत्र के साथ संगलन करना होगा |
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यदि किसी आवेदक का प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जाता है तब उस दशा में वह संस्था की प्रबन्धकारिणी परिषद् में अपील कर सकता है |